खरीदारों को सामान के भुगतान के लिए केवल हलाल फंड का उपयोग करना चाहिए. यदि किसी भी कारण से 'हराम' धन का उपयोग किया जाता है तो खरीदी गई वस्तु से होने वाला लाभ हराम माना जाएगा. जिन व्यक्तियों की आय के स्रोत स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हैं, उनसे सामान, कार, घर का किराया, स्कूल या मदरसा की फीस आदि के लिए भुगतान एकत्र करना स्वीकार्य है.
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