देश में पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक, हर चुनाव लड़ने पर उम्मीदवार को एक रकम जमा करानी होती है जिसे जमानत राशि कहा जाता है. तय वोट से कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है.
Originally published at आज तक
Engineer
May 12, 2023
0