मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था और 2 साल की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के अगले दिन ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी. कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया था.
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