लाहौर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर राजद्रोह कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सरकार इसका इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ करती है. अदालत ने कहा कि राजद्रोह की धारा 124-ए का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है इसलिए यह असंवैधानिक है.
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